खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 22 दुकानदारों को दिया नोटिस
जिला संवाददाता
अमित गुप्ता
कालपी(जालौन) स्थानीय नगर के मीट मार्केट (मजवहा कला) की डेढ़ माह से बंद चल रही दुकानों के फिलहाल खुलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने अलग-अलग दोनों मार्केट के 22 दुकानदारों को नोटिस देकर निर्धारित मानकों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस निर्गत करने के लिए अवगत कराया है।
ज्ञात हो कि निर्धारित लाइसेंस तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने की वजह से पिछले डेढ़ माह से मीट मार्केट की दुकान बंद चल रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश यादव ने पत्रांक संख्या 768/23 के नोटिस के माध्यम से मीट दुकानदारों आकिब, इरशाद, अहमद रजा, फुरकान, हाफिज इरशाद, हमीद, रफीक अहमद, अमन, शाहिद, पप्पू को सूचना देते हुए अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा निर्मित बकरा, मुर्गा मीट विक्रय हेतु मजवहा खुर्द मोहल्ला रामचबूतरा की दुकानों में मीट विक्रय हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक कार्यवृत्त के अनुसार स्थानीय निकाय कालपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जनपद के अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही मीट मार्केट में मीट विक्रय किया जा सकेगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मानक के विरुद्ध मीट विक्रय किया जाता है तो आवंटित दुकान निरस्त करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसी क्रम में नोटिस संख्या 769 के माध्यम से इस्लाम, सहवाग, बद्दुद्दीन, भूरे, रसीद, नसरुद्दीन, मुन्ना, कल्लू, रफीक, अकरम, सलमान को भी सूचित करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेकर दुकानों में मानक पूरे करके ही मीट विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।
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