धान की पराली जलाने पर उप जिलाधिकारी ने ठोका जुर्माना
कोंच (जालौन) -फ़सल के अवशेष(पराली) जलाने पर एसडीएम ने खेत मालिक पर कार्रवाई की है साथ ही किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्रवाई से बचने के लिए पराली कतई न जलाए।
एसडीएम ज्योति सिंह बुधबार को जब भ्रमण पर थी तब नगर से सटे मौजा बदनपुरा में एक किसान अपने धान के अबशेषो(पराली) को जला रहा था एसडीएम ने वहां पहुँचकर किसान पर पराली जलाने का दोषी मानते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया हुआ है उन्होंने बताया कि पराली जलाना गैर कानूनी है इससे जहां भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती है वही पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है उन्होंने किसान पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग़ौरतलब हो कि पराली जलाने पर एक एकड़ भूमि पर 2500 रुपये जुर्माना तय है सदर लेखपाल अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि पराली जलाने का दोषी पाए गए किसान का नाम सीताराम यादव कोंच है उसने अपने दो बीघा धान के खेत में खड़ी पराली में आग लगाई थी।
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