अभियोजन अधिकारी ने नए कानून के बारे में जानकारियां देकर जागरूक किया
![अभियोजन अधिकारी ने नए कानून के बारे में जानकारियां देकर जागरूक किया](https://aajtakmedia.net/uploads/images/202406/image_870x_667ffe3169ace.jpg)
अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी/जालौन शनिवार को उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग सम्पन्न हुई। एस मौके पर अभियोजन अधिकारी ने आगामी 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं नए भारतीय आपराधिक कानूनो को लेकर राजस्व,पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारियां दी गई।
तहसील के सभागार में आयोजित बैठक में अभियोजन अधिकारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि धारा 302 हत्या के लिए पुरानी भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त होती थी ।इसके स्थान पर नई धारा 103 भारतीय न्याय संहिता हो गई है।इसी प्रकार धारा 304 के स्थान पर धारा 105 तथा धारा 304 ए के स्थान पर 106, धारा 304 बी के स्थान पर दहेज हत्या के लिए नई संहिता में धारा 80 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही धारा 376 के स्थान पर नई संहिता में बलात्कार का दंड के लिए धारा 64 एवं चोरी के लिए धारा 379 के स्थान पर धारा 303 एवं चेन स्नेचिंग के लिए नई संहिता में धारा 304 में दंड संबंधित प्रावधान किया गए हैं ।इन सभी धाराओं का सभी लोगों को अच्छा ज्ञान होना चाहिये।
बैठक में क्षेत्राधिकारी डॉ देवेंद्र कुमार पचौरी , तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी, नायब तहसीलदार हरदीप सिंह नीलमणि सिंह, आदि ने नये कानूनो तथा विधिक मुद्दों पर चर्चा की।बैठक में पुलिस, राजस्व विभागी के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।
फोटो - नये कानून के बारे में जानकारियों को लेकर आयोजित बैठक
What's Your Reaction?
![like](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/like.png)
![dislike](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/dislike.png)
![love](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/love.png)
![funny](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/funny.png)
![angry](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/angry.png)
![sad](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/sad.png)
![wow](https://aajtakmedia.net/assets/img/reactions/wow.png)