ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तप जप) संगठन के जिलाध्यक्ष ने दिया डीएम को ज्ञापन

Jul 2, 2024 - 18:34
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ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तप जप) संगठन के जिलाध्यक्ष ने दिया डीएम को ज्ञापन

उरई जालौन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तप जप) संगठन के जिलाध्यक्ष हरीकिशुन सिंह करण (मौखरी जी) ने जिलाधिकारी जालौन को आज चिट फंण्ड कंम्पनियों में डूबी हुई जिले के लाखों निवेशकों की जमा राशि को वापस दिलाए जाने के संम्बंन्ध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंन्दी कानून 2019 (बेनिंग ऑफ अनरेग्यूलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 )बनाकर ठग कंम्पनीज एवं ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के दो से तीन गुना तक वापस दिलाए जाने का कानूनी अधिकार दिया था । अनियमित जमा योजनाएं पाबंन्दी कानून अधिनियम 2019 के अंन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी । अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता की जमा धन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंन्सीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ, ठगा गया धन वापस करायेगी ।कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कई राज्यों ने बड्स एक्ट 2019 के अंन्तर्गत पीड़ितों से ना आवेदन आमंत्रित किये ,ना आवेदन लेने के बाद उनका धन विधि सम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है ,अधिकार है ।यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंन्तर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो 5 वर्ष में अभी तक आरंम्भ ही नहीं हुई है। लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपने जालौन जिले में भुगतान पटल की स्थापना की गई थी जो कि फरवरी 2023 में हुई थी।अपने जिले से लगभग 7 लाख ठगी पीड़ितों के भुगतान आवेदन जमा कराए गए थे ।लेकिन आज तक वह सभी भुगतान आवेदन एडीएम साहब के कार्यालय में धूल फांक रहे हैं ।उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही आज तक संम्बन्धित ठग कंम्पनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोई नोटिस जारी किया जा रहा है और ना ही उनके विरुद्ध जो विशेष फास्ट्रैक कोर्ट बनाई गई है उसमें कोई आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी रूप से सहारा सीआरसी ,सेबी ,पर्ल्स जैसे पोर्टल खोलने का झांसा देकर बड्स एक्ट 2019 को खत्म करने की साजिश रच रहा है। भुगतान न होने के कारण निवेशक और कई एजेंन्ट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है ।गुस्साए निवेशक, निर्दोष एजेन्टों की गोली मारकर हत्या कर रहे हैं जिससे करोड़ों एजेंन्ट और निवेशकों के मध्य गृह युद्ध जैसा छिड़ गया है जो कि निश्चित रूप से शासन और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है । यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधिपूर्वक कार्य आरंम्भ किया होता तो अब तक सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक ,प्रताड़ित एजेंन्ट मौत के मुंह में जाने से और अपने गांव तथा घर परिवार से पलायन करने से बच गए होते ।उन्होंने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें शासन को इस बात का विशेष रूप से अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि शासन ने अविलंम्ब सबका भुगतान , क्षतिपूर्ति और निर्दोष ऐजैन्ट्स को सुरक्षा ,सम्मान ,न्याय अविलंम्ब सुनिश्चित न किया तो देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 31 जुलाई 2024 को सुबह 10:00 से राजधानी दिल्ली के जंन्तर - मंन्तर समेत संम्पूर्ण राष्ट्र में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आन्दोलन आरंम्भ करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार शासन और प्रशासन की होगी। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष के साथ उपस्थित सभी ठगी पीड़ित निवेशक एवं ऐजेंन्ट नवनिर्वाचित सांसद माननीय नारायण दास अहिरवार जी के सरकारी कार्यालय पर गए जहां सांसद जी के बड़े सुपुत्र साहब ने बड़ी ही विनम्रता का परिचय देते हुए ज्ञापन लिया और विश्वास दिलाया कि वह इस आवाज को जरूर ही देश की संसद में उठवाने का काम करेंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्री हरीकिशुन सिंह करण मौखरी जी के साथ पूरे जिले से आए हुए ठगी पीड़ित निवेशक ,ऐजेंन्ट और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तप जप ) संगठन की जिला कार्यकारिणी के साथ-साथ सभी ब्लॉक एवं नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे ।

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