महिला की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारागार की सजा

उरई ,जालौन। थाना आटा क्षेत्र की महिला की कुल्हाड़ी से हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल सचदेव की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र उर्फ लंगड़ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 27 मार्च 2024 का है। दीनानाथ निवासी आटा ने थाना आटा में तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी उर्मिला बकरियां चरा कर खेत से लौट रही थी। जब वह घर नहीं पहुंची तो वह अपने बेटे गोविंदा के साथ उसे खोजने निकला। फूल बाबा भारती मंदिर के पास चीख-पुकार सुनकर खेत में पहुंचे तो देखा कि जितेंद्र उर्फ लंगड़ कुल्हाड़ी से उर्मिला पर हमला कर रहा था। बीच-बचाव करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और जंगल की ओर फरार हो गया। मौके पर ही उर्मिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए 26 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट के इस फैसले को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। फैसले के बाद पीड़िता के परिजन ने न्यायालय का आभार जताया।
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