आशीर्वाद होटल में हुई हत्या में तीन के खिलाफ पुलिस ने लिखा मुकद्दमा
कोंच (जालौन) जनपद दतिया के कस्बा भांडेर के मोहल्ला नई बस्ती निवासिनी नंदिनी पत्नी महेश अहिरबार ने कोतवाली में एक तहरीर देते हुए बताया कि दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को मेरा पति महेश अहिरबार पुत्र बाबूलाल आशीर्वाद होटल में कार्य करने के लिए आया था क्योंकि मेरा पति होटल का कार्य करना अच्छी तरह जानता था जिसको लेकर होटल मालिक हिमांशु निरंजन पुत्र देवेंद्र निरंजन उर्फ छुन्ना ने महेश से कहा कि तुम हमारे होटल में हमेशा के लिए लग जाओ तो हमारा होटल अच्छा चलेगा जिस पर महेश ने हमेशा के लिए काम करने से मना कर दिया तो यह बात हिमांशु ने अपने पिता से बताई तो पिता बोले कि साला चमरा वाला ना माने तो उसको डरा धमका कर उसे कम पर रखो अगर फिर भी ना माने तो उसको गोली मार देना यह सभी बातें महेश ने अपने घर वालों को फोन पर बताई थी घटना दिनांक 29 अक्टूबर 2025 समय रात्रि में होटल पर काम कर रहा था तभी हिमांशु व गनर संदीप वह अज्ञात 3/4 लोग होटल में आये और महेश को डराने धमकाने लगे और जबरन हमेशा के लिए काम करना की बात कहने लगे जिस पर महेश ने फिर मना किया तो हिमांशु व अज्ञात लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया तभी हिमांशु ने बंदूक से गोली मार दी जिससे महेश की मौके पर ही मौत हो गयी नंदिनी की तहरीर पर मुकद्दमा संख्या 228/25 धारा 103(1)/352/3(5) बी एन एस एवं 3(2)(वी) एस सी एस टी एक्ट में मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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