छात्राओं को गोष्ठी में नए भारत नए कानून की जानकारी देकर किया जागरूक
कालपी (जालौन) शुक्रवार को शिक्षिकाओं तथा छात्राओं की मौजूदगी में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी की अध्यक्षता में एस पी वालिका इंटर कॉलेज कालपी में नए भारत के नए कानून के विषय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कानूनी जानकारियां देते हुए जागरूक किया गया।
विद्यालय के परिसर में आयोजित गोष्ठी में वरिष्ठ उपनिरीक्षक उदय प्रताप सिंह द्वारा अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारियां दी। महिला सब इंस्पेक्टर ममतेश कुमारी ने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराध पर अब समझौता नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई होगी। नए कानून में गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की कानून में व्यवस्था की गई है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के दुष्कर्म के मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। भारतीय न्याय व्यवस्था में अब आतंकवाद को दंडनीय अपराध बनाया गया है। नए कानून में संगठित अपराध के खिलाफ नई दंडित धारा बनाई गई है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि नए भारत के नए कानून में कानून की प्रक्रिया में तेजी आ गई तथा नियमों में सुधार हुआ है अपराध की सूचना मिलते ही अभियोग पंजीकृत करके तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई तेज की गई है। इस मौके पर बालिकाओं के अलावा शिक्षिकाएं मौजूद रही।
फोटो - नए कानून की जानकारी देते पुलिस अधिकारी
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