जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों को दिलाया द्वितीय प्रशिक्षण

May 10, 2024 - 18:38
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों को दिलाया द्वितीय प्रशिक्षण

जिला संवाददाता

अमित गुप्ता

उरई जालौन

उरई (जालौन) जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण दो पालियों में 600 मतदान कार्मिकों को राजकीय मेडिकल कालेज के लेब थियेटर में स्वयं प्रशिक्षण दिया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन को सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है, निर्वाचन में लगे सभी कार्मिक अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति समझ ले। उन्होने कहा कि मतदान कार्मिक दल निर्वाचन प्रक्रिया की रीड़ होती है, मतदान दल निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव को सम्पन्न कराने के लिये प्रशिक्षण में जो भी शंका है तो बार-बार सवाल करें, अपने शंका का प्रशिक्षण में समाधान करें जिससे त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके, टीम भावना से कार्य किया जाये तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कार्मिक किसी भी व्यक्ति का आथित्य स्वीकार न करें। उन्होने पीठासीन अधिकारी के उत्तरदायित्वों को बताते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी पोलिंग स्टेशन के ओवर आॅल इंचार्ज होते है, मतदान कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था तथा मतदान कार्मिको के कार्यो का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगे एवं ईवीएम, वीवीपैट का रख रखाव सुनिश्चित करेगे। उन्होने कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम का दायित्व है कि मतदाता द्वारा अपने साथ लायी गयी वोटर स्लिप से उनके नाम का मिलान मतदाता सूची करते हुये मतदाता को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगे और मतदाताओं के पहचान संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पों को देखेगे और पहचान के लिये उत्तरदायी होगे। मतदाता की पहचान हो जाने पर फोटोयुक्त चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम के बाॅक्स में लाल स्याही से एक तिरछी रेखा खीची जायेगी यदि मतदाता महिला है तो मतदाता सूची के नाम के बाॅक्स में लाल स्याही से एक तिरछी रेखा के साथ ही मतदाता सूची में क्रम संख्या पर गोल घेरा बना दिया जायेगा, तीसरे लिंग के मामले में एक तिरछी रेखा के साथ ही मतदाता क्र0सं0 के पास सितारा अंकित किया जायेगा। उन्होने कहा कि मतदाता की पहचान के लिये मतदाता द्वारा बाहर से लायी गयी अशासकीय पर्ची अथवा बी0एल0ओ0 व जिला प्रशासन द्वारा जारी पर्ची पहचान विकल्प के रूप में मान्य नही होगी, मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र इपिक प्रस्तुत करना होगा, इपिक के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जिन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है वह भी पहचान के लिये मान्य होगे। उन्होने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान के प्रतिशत को संकलित किये जाने हेतु तैयार किये गये एमपीएस मतदान प्रतिशत संकलन ऐप के माध्यम से मतदान दिवस के दिन माॅकपोल सम्पादित होने, मतदान प्रारम्भ होने के पश्चात प्रत्येक दो घण्टे की अवधि में मतदान प्रतिशत रियल टाइम पर संकलित किये जाने तथा मतदान अवधि के बाद संभावित लाईन तथा मतदान समाप्ति आदि सूचनाओं को आनलाईन संकिलत कर संबंधित एआरओ को ससमय उपलब्ध कराना व डीईओ, आरओ को भी अनके पोर्टल पर प्रर्दशित किया जायेगा।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, राज्य स्तरीय ट्रेनर संजीव व राघवेन्द्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी व मतदान कार्मिक दल मौजूद रहे।

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