वक़्फ़ संपत्तिययों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज़ कराना हुआ अनिवार्य

Oct 28, 2025 - 18:31
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वक़्फ़ संपत्तिययों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज़ कराना हुआ अनिवार्य

कालपी जालौन वक्फ सम्पत्तियों की हकीकत को परखने के लिये सरकार के द्वारा गतिशीलता से कार्य किया जा रहा है।उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड, लखनऊ ने वक़्फ़ सम्पतियों के विवरण के लिए एक प्लान तैयार किया है। प्लान के अंतर्गत प्रदेश के हर जिले से कुछ लोंगो को इसमें शामिल किया है। जनपद जालौन से सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने 2 लोगों को चयनित किया है। जिसमे कालपी के हाफ़िज़ इरशाद अशरफी तथा कोंच के आरिफ अली शाह को नामित नोडल कोऑर्डिनेटर बनाया है। और शिया बोर्ड से उरई के सै• क़लबे हैदर अब्बास को बनाया है।

इस सम्बन्ध में कोआर्डिनेटर हाफ़िज़ इरशाद अशरफी ने जानकारी देते हुये बताया कि बोर्ड ने वक़्फ़ सम्पतियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज़ कराने की अंतिम तिथी 5 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की है। बोर्ड ने मुतवलियों और प्रबंध समितियों को आगाह किया है कि समय सीमा चूकने पर वक़्फ़ अधिनियम की धारा 61 के तहत 20 हज़ार से रूपए 1 लाख तक जुर्माना या 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। 

कोआर्डिनेटर ने कहा वक्फ की ज़मीनो जैसे मस्जिद, मदरसा, क़ब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह वगैरह को वक़्फ़ के मुत्वल्ली, सदर अपनी-अपनी वक़्फ़ की मिल्कीयत को उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर से पहले जरूर दर्ज करा ले। अगर किसी को इसकी जानकारी लेना हो तो दारुल उलूम गौसिया मजिदिया के प्रिंसिपल मुफ़्ती तारिक़ बरकती से मदरसे में जाकर मिल कर परामर्श कर सकते है।

कोआर्डिनेटर हाफ़िज़ इरशाद अशरफी ने मुफ़्ती तारिक़ बरकती, हाजी मुजीब अल्लामा, नूर मुहम्मद अशरफी, अतीकुररहमान आदि के साथ बैठक कर चर्चा की है।

फोटो - उम्मीद पोर्टल के बारे में चर्चा में हिस्सा लेते हाफिज इरशाद

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