किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को 5 साल की कैद, लगा नौ हज़ार रूपये का जुर्माना

Jan 31, 2024 - 07:19
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किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को 5 साल की कैद, लगा नौ हज़ार रूपये का जुर्माना

व्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन 

उरई ( जालौन )किशोरी के साथ छेड़खानी का आरोप सिद्ध हो जाने पर पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई नौ हजार रूपये का जुर्माना लगाया शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि कुठौंद क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री 4 अगस्त को शौचक्रिया के लिए खेत में गई थी तभी गांव के ही शिब्बू ने पीछे से पकड़ उसके साथ छेड़खानी कर दी पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर शिब्बु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सात जून 2017 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिकताओं की जिरह और गवाहों के बयान साक्षयो के आधार पर आरोपी शिब्बू को दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई साथ ही नौ हजार रूपये जुर्माना लगाया गया

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