मालवाहक वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली, लोडर, पिकप आदि से यात्रियों/सवारियों के परिवहन पर पूर्णतःरोक
ब्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन
उरई/जालौन जनपद जालौन में एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचने के लिए मलवाहक वाहनों तथा ट्रैक्टर ट्राली लोडर पिकअप आदि से यात्रियों और सवारियों के परिवहन को पूर्ण रूप से रोकने के आदेश पत्र जारी किया है। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्य हेतु उपयोग मे लाये जा रहे हैं। एवं मालवाहक वाहनों जैसे लोडर पिकअप आदि में सावरिया भरकर आवागमन से गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का घटित होने से अत्यधिक जनहानि हो रही है जो कि घटित सड़क घटनाओं में स्पष्ट है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए एवं इससे होने वाली जनहानी को रोकने के लिए ट्रैक्टर ट्राली लोडर से सवारिया यात्रियों का परिवहन रोकने हेतु शासन स्तर एवं यातायात निदेशालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मालवाहक वाहनों ट्रैक्टर ट्राली पिकअप लोडर आदि से यात्रियों/ सवारियों को भर कर आवागमन करते हुए पाया जाता है तो वाहन चालक वाहन स्वामी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी जिसकी जिम्मेवारी स्वयं वाहन चालक / वाहन स्वामी की होगी अत: आम जनमानस से अपील की जाती है कि कृषि कार्य हेतु उपयोग में ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली एवं मालवाहक वाहनों जैसे लोडर पिकअप आदि में संभावित सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सवारिरियो का परिवहन हेतु उपयोग न किया जाए अन्यथा संबंधित के विरुद्ध मोटर व्हीलर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी
वाहन स्वामियों के लिए निर्देश इस प्रकार है 01- ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जाए 02- मालवाहक वाहनों से यात्री सवारी का परिवहन न किया जाए 03-- रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन के आगे और पीछे स्पष्ट दिखाई देना अनिवार्य है 04-- रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर के अलावा कोई अन्य चित्र प्रतीक अथवा संख्या ना हो 05-- मालबाहक वाहन माल ढोने के दौरान अपने वाहन गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट को न ढ़के 06-- सभी वाहनों पर H S R P नंबर प्लेट का लाना अनिवार्य है
What's Your Reaction?