03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण जनपद जालौन में संचालित
ब्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण जनपद जालौन में संचालित ‘लीगल एड क्लीनिक‘ प्रायोजना के अन्तर्गत विभिन्न तहसील क्षेत्रों में कार्यरत समस्त पी0एल0वी0 को प्रशिक्षण देते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा बताया गया कि धारा 89 के तहत प्रावधान पक्षों के बीच विवादों का समाधान करने, लागत को कम करने और अदालतों के बोझ को कम करने का एक प्रयास है। मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से दीवानी प्रकृति के विवादों को बिना अदालत में लाये हम विभिन्न मंचोें के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं। उनके द्वारा मध्यस्थों की भूमिका व उनके कार्यों के बारे में पी0एल0वी0 को बताया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि किस प्रकार पी0एल0वी0 मध्यस्थ का कार्य कर सकते हैं एवं विवादों के निस्तारण में अपना किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकते है, जिससे कि मुकद्मे न्यायालय तक कम से कम मात्रा में आ सके।
मा0 अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवायें) श्री राजवर्धन गुप्ता द्वारा स्थायी लोक अदालत, लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन के लाभ तथा प्ली- बार्गेनिंग स्कीम के बारे में पी0एल0वी0 को विस्तृत जानकारी दी
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉ0 देवेन्द्र कुमार भिटौरिया द्वारा एचआईवी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अरुण कुमार मल्ल, प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव सरन, प्रोजेक्ट अधिकारी श्री पुरूषोत्तम तिवारी, डी0सी0 श्री श्याम जी गुप्ता, परमार्थ सेवा संस्थान से परियोजना प्रबन्धक श्री रमेश सिंह भदौरिया तथा अन्य विद्वान प्रशिक्षकों द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
What's Your Reaction?