खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनपद में चलाया ताबड़तोड़ अभियान
संवाददाता
अमित गुप्ता
उरई (जालौन) आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उ. प्र. द्वारा जारी अधिसूचना 18 नवम्बर 2023 द्वारा हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिये निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसके क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देशानुसार प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विकय पर प्रतिबन्ध होने के उपरान्त सहायक आयुक्त (खाद्य) डा. जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल के साथ जनपद जालौन के बाजारों का निरीक्षण किया गया।जिसके तहत विशाल मेगा मॉट स्थान मौनी मंदिर के पास राठ रोड़ उरई,वी-मार्ट मॉल स्थान राजमार्ग उरई,
रिलाइंस शॉपिंग मॉल स्थान राजमार्ग उरई, रिलाइंस स्मार्ट प्वांइट स्थान कालपी रोड़ उरई, हिन्दुस्तान यूनीलीवर फैक्ट्री स्थान फैक्ट्री एरिया उरई, संतोष कुमार सब्जी मण्डी जालौन,मोहम्मद मुकराम स्थान बस स्टैण्ड जालौन,दिनेश चन्द्र राठौर ज्वालागंज जालौन,जितेन्द्र त्रिपाठी पुत्र कमलेश स्थान टरनंन गंज कालपी,अंकित गुप्ता पुत्र हरिहर गुप्ता आटा,
आशीष कुमार पुत्र धर्म टरनंन गंज कालपी में टीम के द्वारा जनपद के स्थानीय बाजारों के निरन्तर निरीक्षण किये जा रहे है व यह अभी आगे भी जारी रहेंगें। निरीक्षण दौरान प्रतिष्ठानों पर हलाल प्रमाण युक्त खाद्य पदार्थ ब्रिकी हेतु मौके पर नही पाये गये। खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों की ब्रिकी न करें। टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य)एवं अभिहित अधिकारी डॉ. जतिन कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक डॉ. देवयानी दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक कुमार, कन्हैया लाल यादव, अनिल कुमार शंखवार मौजूद रहें।
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