पुलिस ने की तीन के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की
कोंच(एट) अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर स्वयं व गैंग के सदस्यों को आर्थिक लाभ व भौतिक लाभ हेतु आई पी सी की धारा 17 व गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर छल से गौमांस को बेचकर धन अर्जित करना आपराधिक श्रेणी में आता है उक्त अपराध में लिप्त तीन लोगों गुलजार पुत्र मुहम्मद उमर निवासी गली नम्बर 9 मकान नम्बर 3 तृतीय फ्लोर वृजपुरी एक्स मखाना रोड नई दिल्ली मूल निवास शहपुर मुहम्मद शेर खान उत्तरी थाना एबहार जनपद बिजनोर व मुहम्मद यूसुफ पुत्र इनामुल हक मकान नम्बर 187 मुहम्मद शाह चंदन थाना चाँदपुर बिजनोर हाल पता प्रथम जीबन जय करन रेस्टोरेंट के पास दिया गंज थाना दरियागंज नई दिल्ली और नवीन कुमार पुत्र रूपलाल मेहता निवासी वाह थाना भयडी जनपद विलालपुर हिमांचल प्रदेश के विरुद्ध थानाध्यक्ष एट अजय कुमार ने मुकद्दमा संख्या 16/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज करा दिया है।
What's Your Reaction?