ऊसरगांव नग्न महिला हत्याकांड - हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
व्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन बताते चलें दिनांक 3 सितंबर 2024 24 को कोतवाली कालपी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उसर गांव के खेत में एक विवाहिता महिला का शव मिला था जिसकी पहचान होने पर स्थानीय थाना पर मु अ सं 193/24 धारा 103 (1) बी एन एस अभियोग पंजीकृत कराया गया था ओके घटना के अनावरण हेतु अपर माननीय अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार जालौन द्वारा घटना के त्वरित अनावरण हेतु एस ओ जी / सर्विलांस थाना कालपी एवं थाना आटा पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन क़र लगाया गया था घटना की गहराई से विवेचना के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम उसरगांव निवासी रण बृजेंद्र उर्फ चंद्रपाल पुत्र तुलाराम घटना के बाद से ही अपने घर से फरार हैं उक्त व्यक्ति की तलाश हेतु स्थानीय मुखबीर मामूर किए गए थे मुखबिर की सटीक सूचना मिली कि चंद्रपाल अपनी मोटरसाइकिल से अपने गाँव आने बाला है इस सूचना पर पूर्व निर्धारित गठित टीमो ने आपस में संबंध स्थापित कर चौकी ज्ञान भारती पर एकत्रित होते हुए इंतजार करने लगे कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति N H 27 हाईवे पर झांसी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया अचानक ऊसरगांव कट के पास से पुलिस वालों की आहट देखकर वह कट से सरसेल रोड पर भागने लगा तो पुलिस टीम द्वारा पीछे से घेराबंदी का रोकने का प्रयास किया गया जिस पर उक्त व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई तो उक्त व्यक्ति के गोली लगने से घायल हो गया घायल व्यक्ति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया गया तो उक्त व्यक्ति की तलाशी के दौरान 01 अदद अवैध तमंचा 315 वोर एवं 02 जिंदा कारतूस 315 वोर व 01 खोखा कारतूस 315 वोर एवं 01 अदद मोटरसाइकिल व 700/ रूपये इस घटना के सफल अनावरण सक्रिय टीम मे एस ओ जी / सर्विलांस मय टीम एवं प्रभारी निरीक्षक मय टीम थाना कोतवाली कालपी व थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह मय थाना टीम आटा उपरोक्त अभियुक्त ने प्रारंभिक पूछताछ मे हत्या स्वयं द्वारा करना बताया, और उसी दिन से फरार होना बताया घटना के कारणों एवं अग्रेतर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हेतु विवेचना प्रचलित हैb क्योंकि यह घटना गंभीर प्रवृत्ति की है अतः अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी दायरे के तहत विधि पूर्ण कार्यवाही करने की प्रक्रिया प्रचलित है
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