नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर लगाया नजूल की भूमि पर कब्ज़ा का आरोप

Oct 15, 2024 - 19:10
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नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर लगाया  नजूल की भूमि पर कब्ज़ा का आरोप

अमित गुप्ता 

कालपी जालौन 

कालपी (जालौन)  नगर पालिका परिषद कालपी के मुहल्ला भट्टीपुरा निवासी इलयास अहमद ने प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव प्रदेश सरकार के अलावा अन्य उच्चस्तरीय अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजते हुए बताया कि भगवान वेद व्यास की तो भूमि की नगरी कालपी के नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविन्द यादव द्वारा राज्य सरकार की नाजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर भवन का निर्माण कराये जाने एवं अधिशाषी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला एवं आ.आई. तथा लिपिक शिशुपाल यादव द्वारा नगर पालिका में घोर अनियमिततायें एवं नक्शे, खसरे तथा अभिलेखों में हेराफेरी कर नगर के भू-माफियाओं को राज्य सरकार की नजूल भूमि पर अवैध कब्ज कराकर खुले रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में तथा जनमानस में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की गरीब असहाय, किसान मजदूरों के हितों की अनदेखी कर योगी सरकार एवं पार्टी की छवि को जनमानस में धूमिल कर शासन द्वारा कालपी नगर पालिका हेतु दिये जा रहे विभिन्न योजनाओं की धनराशि को अपने चहेते व करीबी ठेकेदारों के माध्यम से विकासशील योजनाओं की धनराशि को मात्र कागजो पर कार्य को दर्शाकर धनराशि लूटी जा रही है।शिकायतकर्ता इलयास अहमद का कहना है कि नगर पालिका परिषद कालपी में लगभग 42 पंजीकृत फर्म तथा

प्रत्येक हर टेन्डरो/निविदाओं में तथा मांगे गये कुटेशनों में तीन ही ठेकेदार भाग लेकर उक्त कार्य को अपने नाम कार्य आदेश कराकर अध्यक्ष अरविन्द यादव एवं अधिशाषी अधिकारी वेदप्रकाश यादव की मिली भगत से उक्त योजनाओं के कार्य को मानक के विपरीत कागजो पर कराकर उक्त धनराशि को भ्रष्टाचार की भेंट बढ़ा दिया जाता है।नगर पालिका परिषद कालपी के श्री अध्यक्ष यादव एवं अधिशाषी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला द्वारा नगर के नालो आदि की सफाई के नाम पर तथा विद्युत बल्ब, मस्करी आदि के नाम पर लाखों रूपये प्रतिमाह का सरकार को चूना लगाया जा रहा है।जबकि नगर पालिका परिषद कालपी की प्रथम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 06 व 07 का सभी 25 सभासदों में 16 सभासदों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था तथा किसी प्रकार का सभासदो ने कार्य चयन निविदा प्रकाशित करने तथा भुगतान आदि का कोई अधिकार अध्यदक्ष को नहीं दिया गया था और न ही अधिकृत किया गया था प्रस्ताव संख्या 7 में मात्र एक लाख रूपये तक के भुगतान करने का अधिकार दिया गया था। भुगतान एवं टेण्डर शासन एवं नगर पालिका के अधिनियम 1916 के विपरीत टेण्डर/निविदा व भुगतान अनियमिततायें करते हुए शासन के निर्देशो की धज्जियां उड़ाते हुए भुगतान आदि कार्य मनमाने ढंग से कर रहे है। जिसके कारण शासन द्वारा दी जा रही धनराशि का दुरुपयोग/भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिससे जनमानस में सरकार की एवं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है।

शिकायतकर्ता इलयास अहमद उक्त तथ्यों की जांच प्रदेश स्तरीय ईमानदार, न्यायप्रिय अधिकारी से कराकर उक्त भ्रष्टाचारियों एवं अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी छोड़कर भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से भाजपा में शामिल हो गये। के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें ताकि जनमानस में पार्टी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल न हो सके।

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