जनसूचना के तहत मांगी गयी सूचना देने से कतरा रही नगर पालिका
अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी (जालौन) जनसूचना अधिकार अधिनियम के 2005 के तहत कालपी के मुहल्ला भट्टीपुरा निवासी इलयास अहमद ने 9 सितंबर 2023 को नियमानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कालपी से सूचना मांगी थी।
इस सम्बध कालपी के मुहल्ला भट्टीपुरा निवासी इलयास अहमद ने इस मामले की सूचना अपीलीय अधिकारी से भी मांगी फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है।उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पालिका परिषद से 3 विंदुओं पर 5 प्रार्थना पत्र पर मांगी गयी थी जिसमें प्रार्थी द्वारा 50 रुपये के पोस्टल आर्डर संलग्न किये गये थे तथा समस्त औपचारिकतायें पूरी की गयी थी। एक साल गुजर जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को छिपाने व गुमराह करने के उद्देश्य से शासन व प्रशासन व सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए अवहेलना की जा रही है तथा आज तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। जिसको लेकर शासन के अधिकारियों को भी पत्र भेजकर अवगत कराया गया है। जिससे प्रार्थी को सही व सत्य सही सूचना उपलब्ध हो सकें।
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