हरिजन एक्ट व शारीरिक उत्पीड़न में लिखा मुकद्दमा

Mar 24, 2025 - 17:20
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हरिजन एक्ट व शारीरिक उत्पीड़न में लिखा मुकद्दमा

कोंच (जालौन) थाना नदीगांव के ग्राम रूपपुरा निवासिनी पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया कि मेरे पति ग्यादीन रजक की मृत्यु के बाद मेरे सम्बन्ध बालकदास पांडेय पुत्र बंश नारायण निवासी ग्राम रूपपुरा से हो गए थे जिसने मुझसे शादी का वादा करके मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये मैने कईबार शादी करने की बात कही परन्तु वह टालता रहा तथा लगातार कई बर्षों से मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा जिसके सम्बन्ध में मैने थाना नदीगांव में दिनांक 14 सितंबर 2021को लिखित सुलह नामा हुआ था जिसमें उक्त ने रजामंदी दी थी कि इनसे हमारे सम्बन्ध है स्वीकार किये थे तथा 10 दिन के अंदर इनसे कोर्ट मैरिज कर बतौर पत्नी अपने साथ रखूंगा मैने अगर बतौर पत्नी नहीं रखा तो यह मेरे ऊपर बैधानिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है लिखित समझौते के बाद भी उक्त ने समझौते की शर्त नहीं मानी घटना दिनांक 10 मार्च 2025 समय करीब शाम 6 बजे की है जब मैं प्राइमरी विद्यालय के पीछे बाथरूम करने के लिए गयी थी तभी उसी समय बालकदास पांडेय पुत्र बंशनारायण अचानक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और शादी का आश्वासन देकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये मैने शादी की बात कही तो उक्त जाति सूचक गालियां देते हुए शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे मैं उक्त घटित घटना की शिकायत करने उक्त के घर गई तो वहां मौजूद बंशनारायण पांडेय पुत्र हरचरन जो उक्त के पिता हैं एवं उक्त के भाई सुशील कुमार पांडेय पुत्र बंश नारायण के घर गयी तो उन्होंने भी जाति सूचक गालियां देते और धमकी देते हुए भगा दिया पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ धारा 69/352/351(2) बी एन एस व 3(2)(वी) में मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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