धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के मामले में हुई साढ़े तीन साल की सजा
जिला संवाददाता के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन अभियोजन अधिकारी शैलेश चतुर्वेदी ने बताया की कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला नया रामनगर निवासी बाबूलाल अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी जगदीश उर्फ रामेश्वर ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर हेराफेरी की थी! पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जगदीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था! वही पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में 22 मार्च 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी! सिविल जज एसीजेएम अर्पित सिंह के कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पुरी हुई जिसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयानों सुनने के बाद न्यायाधीश अर्पित सिंह ने जगदीश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।तीन साल छह माह की सजा सुनाई साथ ही 3500 रूपये अर्थदंड लगाया
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