नव विवाहिता को प्रताड़ित करने पर दहेज एक्ट में चार लोगों पर हुआ मामला पंजीकृत
अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी/जालौन नवविवाहित पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में कीमती सामान मांगने तथा उत्पीड़न करने के मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता पिता ने कालपी कोतवाली में पति समेत ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस अभियोग लेकर इलाकाई पुलिस विवेचना करने में जुट गई है।
उक्त मामले को लेकर वादी अधिवक्ता शीतला शरण एडवोकेट उर्फ सेवाराम निवासी मोहल्ला गणेशगंज कस्बा कालपी ने कोतवाली में अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि वादी की पुत्री प्रियंका उर्फ गुड़िया का विवाह दिनांक 09-05-2023 को निवासी राहुल पुत्र कल्याण निवासी के साथ संपन्न हुआ था।जिसमें शादी में 3 लाख रुपए नगद,2 लाख रुपए की एफडी तथा 3 लाख रुपए एवं जरूरी सामान आदि दिये गए थे। लेकिन दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रियंका को पति समेत ससुरालीजंन परेशान करने लगे तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न कर एसी, मोटरसाइकिल , इंवर्टर आदि कीमती सामान अतिरिक्त दहेज के रूप में लाने के लिए दवाव बनाते रहे। अतिरिक्त दहेज के मांग करने का मामला प्रियंका ने मायके पक्ष के लोगों को बताया। तो कई बार समझौते का प्रयास किया गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने धमकी दी कि अगर अतिरिक्त दहेज नहीं दिया तो 10 लाख रुपए फिर लेकर अपने बेटे की शादी दूसरी जगह कर देंगे। आरोपियों पति राहुल,ससुर कल्याण,तथा कुसुमा नंदो रोशनी व शवनम ने वादिया ने जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने वादी की शिकायत पर जुर्म धारा 323,504,, 506,498 - ए आईपीसी तथा 3/5 दहेज प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत ससुराल पक्ष के नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया हैं। इस मामले की विवेचना रामगंज चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक इंद्रमणि चौधरी के द्वारा की जा रही है।
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