दहेज उत्पीड़न में तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत
अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी(जालौन) 10 लाख रुपए नगदी के तौर पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता के साथ उत्पीड़न तथा अश्लील हरकत करने पर पति समेत तीन ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न तथा संगीत धाराओं में कालपी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक कस्बा कालपी के मोहल्ला राजघाट निवासी रमन साधक की पुत्री प्रिंसी साधक का विवाह 21 फरवरी 2019 को ग्राम बदलेसिमनापुर कोटरा थाना सजेती कानपुर नगर निवासी धर्मेंद्र निषाद के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि शादी के दौरान माता-पिता ने जेवरात व नगदी 10 लाख रुपए तथा गृहस्थी का सामान ससुराल पक्ष को दिया था। ससुरालीजाने पति धर्मेंद्र निषाद, ससुर रामआसरे तथा सास कृष्णा देवी ग्राम बदलेसिमनापुर थाना सजेती कानपुर नगर अतिरिक्त दहेज की मांग के रूप में 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। प्रार्थिनी के असमर्थता जताने पर उपरोक्त तीनों लोग पिटाई करते थे और भूख प्यास रखते थे तथा जान से मारने की धमकी देते रहते थे, अपमानजनक बातें भी करते थे। ससुर राम आसरे के द्वारा प्रार्थिनी के ऊपर गलत नियत रखता था तथा प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकतें करता रहता था। उसका कहना कि तुम मेरे कहने पर चलोगी तो तुम इस घर की रानी बनकर रहोगी, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ना ही तुम्हें दहेज का अतिरिक्त कोई पैसा देना होगा। प्रार्थिनी के द्वारा विरोध करने पर कुछ दिन पहले ससुरालीजनों पति धर्मेंद्र निषाद, ससुर रामआसरे तथा सास कृष्णा देवी ने प्रार्थिनी को धक्का मार कर घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी किसी तरह अपने मां-बाप के घर आई तब से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है। वादिनी की शिकायत पर पति, सास तथा ससुर के खिलाफ जुर्म धारा 498 ए, 354, 323, 504, 506 आईपीसी तथा दहेज उत्पन्न की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले को लेकर कालपी पुलिस विवेचना करने में जुट गई है।
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