बिना लाइसेंस नगर व तहसील क्षेत्र में चल रहीं चिकन-मटन की सैकड़ों अवैध दुकाने जिम्मेदार मौन

Jun 18, 2023 - 18:43
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बिना लाइसेंस नगर व तहसील क्षेत्र में चल रहीं चिकन-मटन की सैकड़ों अवैध दुकाने जिम्मेदार मौन

अमित गुप्ता

संवाददाता

कालपी /जालौन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 यूपी में मीट की दुकानों के संचालन के लिए 17 बिदुंओं पर आधारित एक गाइडलाइन जारी की थी। यह अब भी प्रभावी है। ईद में मीट की बिक्री पर भी यही नियम लागू होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को जेल हो सकती है।

आपको बताते चलें सूत्रों से मिली जानकारी की नगर से लेकर तहसील क्षेत्र में बगैर लाइसेंस के धड़ल्ले से मटन और चिकन की दुकानें संचालित हो रही हैं। दुकानदार न तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कर रहे हैं और न ही उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। दुकान के आसपास साफ-सफाई नहीं रखने से लोगों की सेहत बिगड़ने का अंदेशा है। राहगीर भी दुर्गंध से परेशान हो रहे हैं। नियमों को खूंटी पर टांग कर मांस बाजार संचालित हो रहे हैं। अधिकतर दुकानें सड़क किनारे, सब्जी की दुकानें, मंदिरों, के आसपास हैं। स्वास्थ्य विभाग कुम्भकर्णी नींद ले रहा है वहीं, उपभोक्ता जानकारी के अभाव में खुद को खतरे में डाल रहे हैं।

चिकन-मटन की सैकड़ों दुकानें संचालित है लाइसेंस मात्र लोगों के पास है।

मुर्गे व बकरों की कटाई से लेकर बिक्री तक के लिए सरकार ने मानक तय किए हैं लेकिन, उसका पालन कही नहीं होता। नगर व तहसील क्षेत्र में कुछ दुकानें ही निबंधित हैं लेकिन, सैकड़ों दुकानें लगती हैं। 

इन शर्तों को करना होगा पूरा तभी खुलेगी दुकान

1. मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो। धार्मिक स्थल के मेनगेट से 100 मीटर की दूरी हो।

2. मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नहीं होगी।

3. मीट दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे।

4. मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।

5. मीट की क्वॉलिटी पशु डॉक्टर से प्रमाणित करवानी होगी।

6. शहरी इलाकों में सर्किल ऑफिसर, नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी।

7. ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए एनओसी देंगे।

8. मीट दुकानदार बीमार या प्रेगनेंट जानवर नहीं काट सकेंगे।

9. मीट दुकानदार हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करवाएंगे।

10. मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे।

11. मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी।

12. बूचडख़ानों से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा।

13. मीट इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाडिय़ों में ही बूचडख़ानों से ढोया जाए।

14. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा।

15. मीट की दुकान में गीजर जरूरी होगा।

16. दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर न आए।

17. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

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