ग्राम अंडा में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
जिला संवाददाता के0 के श्रीवास्तव जालौन
कोंच जालौन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत की अध्यक्षता में आज दिनांक 08.03.2024 को ग्राम अण्डा तहसील कोंच में अन्तर्राश्ट्रीय महिला दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम अण्डा एवं आसपास के गांवों से सैकड़ों महिलायें उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पुरूशों के समान पारिश्रमिक प्राप्त करने, लैंगिक समानता, सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, मताधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी लाभ का अधिकार और कार्यस्थल पर छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न से संरक्षण जैसे कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह शिविर नालसा व सालसा के प्लान ऑफ एक्शन के अन्तर्गत ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस‘‘ के अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल मार्ग दर्शन में आज आयोजित किया गया।
इस विधिक जागरूकता शिविर में सचिव/अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिये मौलिक अधिकार दिया गया है। किसी अपराध, घटना अथवा प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में पुलिस द्वारा रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और गिरफ्तारी अथवा पूछताछ के समय किसी महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अथवा अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी विभिन्न अधिकारों के बाबत् विधिक जानकारी दी गयी।
इस कार्यक्रम में अपर सिविल जज (जू0डि0) कोंच श्री मोहित निर्वाल द्वारा इसी क्रम में उन्होंने आगामी 09 मार्च को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोकअदालत तथा पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु प्री-लिटिगेशन लोकअदालत के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल किसी योग्य स्त्री रोग विशेशज्ञ से परामर्श करना चाहिये।
सिविल जज (जू0डि0) कोंच सुश्री उमैमा शाहनवाज द्वारा बताया कि ‘‘PoSH अधिनियम 2013‘‘ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। पोश एक्ट के तहत देश में हर संस्था या कंपनी को 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाने की बाध्यता है। यह कमेटी उस जगह या कंपनी में काम कर रहीं महिलाओं की शारीरिक और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को सुनेगी। यदि इस अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की जांच होने के उपरान्त झूठी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में शिकायकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच की डॉक्टर मोनिका कटियार द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं उसके उपचार, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा पी0सी0- पी0एन0डी0टी0 एक्ट के विषय में बताते हुये कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर बल दिया गया।
इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार श्री जितेन्द्र सिंह पटेल तथा वन स्टॉप सेन्टर से मनोचिकित्सक श्रीमती रागिनी द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा अन्त में सभी अतिथिगणों का अभिनन्दन तथा आभार व्यक्त किया गया। इस शिविर का संचालन पी0एल0वी0 सीता तिवारी ने किया।
इस शिविर में पी0एल0वी0 श्रीमती स्नेश राजा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच से श्री अर्जुन सिंह लैब टेक्नीशियन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ लिपिक श्री शुभम् शुक्ला एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करन सिंह, पंचायत सहायक श्री अजय कुमार, समूह सखी श्रीमती गीता देवी, श्रीमती सीमा देवी आदि उपस्थित रहीं
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