कोतवाल अरुण राय के प्रयास से गौ मास तस्कर की 8 करोड रुपए की संपत्ति की गई जब्त
के 0 के श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ जालौन
एट जालौन थाना एट में पंजीकृत मु अ स 210/23 धारा 471/468/467/420 भादवी व मु अ स 16/2024 धारा 2/3 ग्रोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम1986 से संबंधित गैंगस्टर अतीक अहमद पत्र मोहम्मद उमर मकान नंबर 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली के विरुद्ध अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश ग्रोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए करीब 08 करोड़ो रूपए की अचल अवैध संपत्ति कर्क जब्तीकरण की कार्यवाही की गई बताते चलें
दिनांक 21 12 2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना एट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 8 टोल प्लाजा के पास एक ट्रक कन्टेनर मै 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ था पर पत्रों की जांच में फर्जी कूट रचित दस्तावेज एवं अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाना पाया गया था पूछताछ के दौरान ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों में उक्त कंटेनर में फिश फूड लदा होना अंकित था उक्त प्रकरण की गहराई में जानवर की गई थी ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्र कोटा रचित एवं फर्जी पाए गए अतः उक्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु अ स 210/23 धारा 420/467/468/471भादवी का अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध मांस को चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेपलिंग कराकर परीक्षण हेतु भेजा गया था परीक्षण रिपोर्ट में गोम्स की पुष्टि हुई थी माननीय न्यायालय में गोम्स के निस्तारण की अनुमति प्राप्त कर नियम अनुसार जमीन में दफन करा दीया गया था विवेचन में प्रकाश में आये अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र उम्र मकान नंबर 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर व उसके अन्य पांच साथियों के विरुद्ध थाना एट मै मु ा स 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर मकान नंबर 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर स्योहरा जनपद बिजनौर के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु श्रीमान जनपद मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा आदेश जारी किया गया था अभियुक्त अधिक अहमद उपरोक्त द्वारा अपने नाम से मकान नंबर 18 निजामुद्दीन पश्चिमी नई दिल्ली मैं क्राय किया गया था अभियुक्त का कोई रजिस्टर्ड व्यवसाय नहीं है तथा अभियुक्त ने ज्ञात आई के स्रोत भी इतने नहीं है कि उसके द्वारा उक्त संपत्ति क्रय की जा सके अभियुक्त द्वारा उक्त मकान अपराध से अर्जित धन से ही करे किया गया है अतः अभियुक्त की अचल संपत्ति अनुमानित कीमत करीब 08 करोड रुपए की जाती कारण की कार्यवाही की गई है ज्ञात हो पूर्व में थाना एट में पंजीकृत मु अ स 16/2024 धारा 2/3 गिरोह बैंड समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित दो अभियुक्तों की एक करोड़ 25 लाख की चल अचल अवैध संपत्ति दिनांक 30 8 2024 को कुर्ग जातिकरण कार्यवाही की जा चुकी है प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय एवं उनकी पुलिस टीम की सक्रियता के चलते की बड़ी कामयाबी हासिल की
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