7/8 पांस्को एक्ट के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व ₹5000 से दंडित किया गया
अमित गुप्ता
संवाददाता
कदौरा/जालौन जालौन पुलिस और एवं अभियोजन पक्ष के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप अंतर्गत धारा 363/366भादवि व 7/8 पांस्को एक्ट के तहत श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्मानित थाना प्रभारी व सरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था
थाना कदौरा में मु0अ0स0 227/2018 वाद संख्या-104/2018 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पांस्को एक्ट बनाम अशोक पुत्र लालाराम निवासी धोबी पुरा थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना संम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा न्यायालय प्रेषित किया गया है जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा आर्थिक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 19 /7/ 2023 को मा न्यायालय स्पे0 जज पांस्को एक्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया
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