किशोरी की आत्महत्या के मामले में न्यायालय के आदेश पर नामजद आरोपी के खिलाफ लिखा मुकदमा।

कालपी (जालौन) 3 महीने पहले स्थानीय नगर के एक मोहल्ले में उत्पीड़न से परेशान किशोरी के द्वारा आत्महत्या करने के मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा न्यायालय के आदेश पर कालपी कोतवाली में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तथा पुलिस प्रकरण की विवेचना करने में जुट गई है।
उक्त घटना को लेकर वादी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि प्रार्थी की साढे 17 वर्षीय चचेरी बहन निवासिनी मोहल्ला राजघाट कस्बा कालपी को आरोपी शिवा बाल्मिक निवासी ग्राम सिंगरसीपुर जिला कानपुर देहात ने शादी का झांसा देकर करीब 1 वर्ष तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब चचेरी बहन ने आरोपी शिव को शादी करने के लिए जोर दिया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया आरोपी ने कहा कि तुमको मारना है तो मर जाओ मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। परेशान होकर किशोरी ने दिनांक 17-07-2025 की दोपहर 2:00 बजे घर के टीन के नीचे लगी बल्ली से दुपट्टा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पीड़ित के द्वारा पुलिस को भी शिकायत की गई। पीड़ित के मामले को संज्ञान में लेकर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ बी एन एस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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