दलित महिला के ऊपर हमला करने में तीन के खिलाफ अभियोग दर्ज
अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी(जालौन) स्थानिक कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम में दलित महिला के ऊपर हमला करना प्रभावशाली लोगों को महंगा साबित हुआ। पीड़िता ने गांव के तीन नामजाज व्यक्तियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी कालपी डॉ. देवेंद्र कुमार के द्वारा शुरू कर दी गई है
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित वादिनी महिला रूबी पत्नी उमाशंकर निवासी ग्राम निवाड़ी ने अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि 12 अक्टूबर को 1:30 बजे वादिनी के मकान के बाहर आरोपियों राजा सिंह यादव पुत्र भगवानदीन, लालू पुत्र राम सिंह तथा रानू पुत्र जयसिंह ने एक राय होकर गलियां बना शुरू कर दी। पीड़िता के द्वारा जब गाली देने से रोका तो आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करने लगे। पुलिस ने जुर्म धारा 323, 504, 506 आईपीसी तथा दलित उत्पीड़न अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रकरण की जांच करने में जुट गई है।
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