आतिशबाजी तथा पटाखों की दुकानों में अग्निशमन मानकों को पूरा करने की दी हिदायत
व्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
कालपी (जालौन) आगामी दिनों में आतिशबाजी की दुकानों एवं दुर्गा पंडालों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन अधिकारी एसपी बाजपेई के द्वारा जरूरी सुझाव दिये गए। अग्निशमन केंद्र कालपी के प्रभारी एफएसओ एसपी बाजपेई ने बताया कि आगामी दशहरा एवं दीपावली के पर्वों के अवसर पर सजने वाली आतिशबाजी एवं पटाखे की दुकान केवल लाइसेंसधारक ही नियमानुसार तरीके से विक्रय करेंगे। बगैर लाइसेंसधारकों को किसी भी सूरत में पटाखे या आतिशबाजी बेचने पर पूर्णत रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि कालपी में वर्तमान समय में चार आतिशबाजी के लाइसेंसधारी हैं, त्योहार के अवसर पर नगर के बाहरी छोर आलमपुर में स्थित नवीन नगर पालिका मार्केट में ही आतिशबाजी की दुकानें लगेगी। लाइसेंसधारकों को अग्निशमन विभाग के नियमों का पूर्णता पालन करना होगा, सभी लाइसेंसधारक अपनी-अपनी दुकानों में पानी से भरी टंकी, बालू तथा अग्निशमन उपकरण रखेंगे। इसी प्रकार दुर्गा पंडालों में भी अग्निशमन मानकों का पूरा करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। विभाग के कर्मचारियों के साथ अग्निशमन अधिकारी के द्वारा आतिशबाजी की दुकानों व पटाखा गोदामों का निरीक्षण करके लाइसेंसधारकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
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