कोटरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित की करीब आठ लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क
ब्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन तत्कालीन प्रभावी निरीक्षक थाना कोतवाली उरई की आख्या द्वारा अवगत कराया गया था कि अभियुक्त संकेत मणि तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवास मोहल्ला नया पाठकपुरा कस्बा थाना उरई जनपद जालौन द्वारा आर्थिक भौतिक लाभ अवैध तरीके से गैंग बनाकर अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर इसके संबंध में थाना कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 76/23 धारा 2 /3 गैंगस्टर एक्ट बनाम संकेतमणि के प्रति पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोटरा द्वारा संपादित की जा रही है गैंगस्टर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत की धारा 14 (1 ) कार्रवाई हेतु माननीय मजिस्ट्रेटजालौन के द्वारा आदेशित किया गया था माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह कोटरा मय पुलिस बल एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 76/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त संकेत मणि तिवारी द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई चल संपत्ति 01 अदद मारुति आर्टिगा कार यू पी 92 A A 5505 अनुमानित कीमत लगभग 08 / लाख रुपए की जब्ती कारण की कार्रवाई की गई यह कुर्की प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह कोटरा मय पुलिस टीम कोटरा एवं तहसीलदार उरई जनपद जालौन के द्वारा जप्ती करण कुर्क की कार्यवाही की गई
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