गोआश्रय स्थल पर क्षतिपूर्ति देने के नोटिस को विकास विभाग ने नकारा
गोआश्रय स्थल पर क्षतिपूर्ति देने क
अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी/जालौन कदौरा विकासखंड के ग्राम सुनेहटा मैं संचालक अस्थायी गो आश्रय स्थल के संचालन मेंउत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए आदेश के तहत नियमों के अनुपालन न करने के संबंध में छतिपूर्ति करने का नोटिस जारी किया गया जिसके अनुपालन में विकास विभाग इस नोटिस को नकारते हुए जवाब देने की तैयारी कर ली है विकासखंड कदौरा के ग्राम सुनेहटा में एक अस्थायी गो आश्रय स्थल बना हुआ है जिसको उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए आदेश के तहत नियमों का उल्लंघन करना बताया है जल और वायु समिति आदेश प्राप्त किए बिना ही संचालन पर झांसी कार्यालय से 23 जून को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें 50,00 प्रतिदिन की दर से 49 दिन के लिए दो लाख देने की संस्तुति की गई है देश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर क्षतिपूर्ति की धनराशि 15 दिन के अंदर जमा करा दी जाए अन्यथा की स्थिति में या राशि अधिरोपित कर दी जाएगी जबकि सीवीओ डॉ हरेंद्र सिंह का कहना है कि गो आश्रय कोई उद्योग तो नहीं है इसलिए यह नोटिस गलत जारी कर दिया गया है अधिकारियों के द्वारा इसका जवाब भेजा जा रहा है
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