दुर्घटना योजना के तहत लाभार्थी व्यापारियों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि विभाग के द्वारा की गई प्रदान
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अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी/ जालौन कालपी शासन के द्वारा व्यापारियों के हितों के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत लाभार्थी व्यापारियों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि विभाग के द्वारा प्रदान की गई है।
राज्य कर विभाग के अधिकारी अफजल हुसैन ने कालपी आगमन में जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिसके लिए व्यापारी को कोई धनराशि जमा नहीं करना पड़ती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को राज कर विभाग जनपद जालौन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त प्रशासन प्रमोद कुमार विश्वकर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी फार्म राधा कृष्ण ट्रेडर्स कदौरा तथा गहोई फैशन हाउस कुठौंद के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी अजय श्रीवास, भारत लाल, प्रवीण, अविनाश मिश्रा के अलावा मुरलीधर गुप्ता, गोविंद नारायण, राम कुमार, राजेंद्र निगम, पंकज कुमार एवं विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।
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