पति ने दिया ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज देने पर मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र

अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी (जालौन) अधिवक्ता रोहित सिंह चौहान ग्राम लोहार गांव हाल निवासी मकान नंबर 201 नया मोहल्ला इंदिरा नगर कस्बा थाना कालपी जिला जालौन का रहने वाला है जिसने आज कालपी कोतवाली में दिया शिकायती पत्र बताया ससुर ने दहेज दिए जाने की बात कोर्ट में स्वीकार की है जिसपर अपने ससुर पर मुकदमा लिखवाने के लिए कालपी कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है आपको बता दें मामला अधिवक्ता रोहित सिंह चौहान का है जिनके घर में घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी से विवाह चल रहा था तभी ससुराल पक्ष ने दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज किया और वहां पर स्वीकार किया कि उन्होंने दहेज में कुछ रुपया दिया है जिसको लेकर आज कालपी कोतवाली में अधिवक्ता रोहित सिंह चौहान ने बताया की दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत दहेज दिया जाना दण्डनीय अपराध है जिस पर आज कालपी कोतवाली में अपने ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र दिया है रोहित सिंह चौहान ने बताया जैसा की दहेज लेना अपराध है वैसे ही दहेज देना भी एक दंडनीय अपराध है जिनको उनके ससुर ने स्वीकार किया है की शादी के समय उन्होंने कुछ रुपए दिये है जिस पर रोहित सिंह चौहान का कहना है अभी तक हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आया है लेकिन यदि हमारे ससुर का इस तरीके से बयान सामने आया है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत दहेज दिया जाना दण्डनीय अपराध है जिस पर आज कालपी कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है और हमें उम्मीद है की पुलिस प्रशासन से हमको मदद मिलेगी और हमारे ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा
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