किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

Feb 3, 2024 - 07:26
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

व्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन 

उरई ( जालौन ) किशोरी को बहला फुसलाकर लेकर दुष्कर्म करने के दोषी को मेय रेप पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने बीस साल की सजा सुनाई साथ ही चालीस हजार रूपये जुर्माना लगाया

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 18 मई 2022 को उसकी पुत्री को बसंत उर्फ राघवेंद्र निवासी करमेर थाना आटा बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था! पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी और युवक की तलाश शुरू कर दी थी!पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन लगा कर युवक और किशोरी को उरई कालपी बस स्टैंड से बरामद कर लिया पूछताछ में युवक ने बताया था! की किशोरी को चार पांच दिन वह अपनी बुआ के घर पर रहा फिर  कहीं जाने की योजना बना रहा था! पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया था! वही किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे! जहा पर किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही पुलिस युवक के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर 12 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी!गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद साक्षयो के आधार पर जसवंत उर्फ राघवेंद्र को दोषी करते हुए 20 साल की सजा सुनाई साथ ही चालीस हजार रुपए जुर्माना लगाया

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